मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2022: ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana |  मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना ऑनलाइन आवेदन | उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम आवेदन पत्र

नमश्कार दोस्तों जैसा की आप सभ जानते हैं भारत में किसानो को बहुत समस्या होती है हर काम में। वह अपना जीवन यापन बहुत कठिनाइयों के साथ करते हैं। इसी के चलते हुए कभी कबार किसानो के साथ दुर्घटना भी होती रहती है। किसानो को राहत पोहोचने के लिए देश की सरकार समय ामय पर विभिन्न प्रकार की योजनाओ को शुरू करती है। वैसे ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा अपने राज्ये के किसानो के लिए एक योजना को शुरू किया गया है। जिसका नाम Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana है। इस योजना के माध्यम से राज्ये के सभी किसानो को दुर्घटना ग्रस्त होने पर सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जायगी। जैसे की अगर कोई किसान किसी दुर्घटना में मृत्यु होगया तो राज्य सरकार द्वारा उसके परिवार को 500000 रूपए ी धनराशि प्रदान की जायगी।

यदि आप Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतग्रत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं जैसे इसके अंतग्रत आवेदन कैसे करें , इसके लाभ तथा विशेषताएं , पात्रता एव शर्ते , महत्वपूर्ण दस्तावेज़ आदि तो आज हम आपको अपने इस छोटे से लेख के माध्यम से इस योजना से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे आपसे निवेदन है की आप इस लेख को अंत तक अवश्य पढ़ें।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana

इस योजना को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इ द्वारा शुरू िया गया है। इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्ये के सभी किसानों को सहायता प्रदान की जायगी यदि अगर वह किसी दुर्घटना में होते है या उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो राज्ये सरकार द्वारा किसान इ घर वालो को 500000 रूपए मुआफ़ज़ा प्रदान किया जायगा और 200000 रूपए तक की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जायगी। UP CM Farmer Accident Welfare Scheme को कैबिनेट मीटिंग में मंज़ूरी देदी गयी है। इस योजना में किसानो के की खेती करते वक़्त मृत्यु हो जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार मरने वाले किसान के परिवार को 6 लाख का मुआफज़ा देगी।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना समीक्षा

इस योजना के को शुरू करने के लिए जिला अधिकारी जगजीत कौर ने 18 में से 4 दावों को स्वीकार कर लिया है। मगर लकिन इसी के साथ 6 दावों को निरस्त कर दिया गया है तथा 8 दावों को अपूर्ण होने के कारण पेंडिंग में दाल दिया गया है। राज्य के वह सभी किसान जो इस योजना के अंतर्गत पात्र है तो उन किसानो को इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसान को उत्तर प्रदेश राज्य का नागरिक होना अवश्य है और उस किसान की मुख्य आय खेती से ही होनी चाहिए। और इसी के साथ इस योजना में आवेदन के लिए किसान की आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2022 Highlights

 योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
 इनके द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी
 उद्देश्य राज्य के किसानो को सामाजिक सुरक्षा   प्रदानकरना
 ऑफिसियल वेबसाइट अभी नहीं

Assistance Amount under Krishak Durghatna Kalyan Yojana

इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्ये के सभी किसानोंको सहायता प्रदान की जायगी यदि अगर वह किसी दुर्घटना में होते है या उनकी किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो राज्ये सरकार द्वारा किसान इ घर वालो को 500000 रूपए मुआफ़ज़ा प्रदान किया जायगा और 200000 रूपए तक की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जायगी। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत सहायता राशि-उत्तर प्रदेश के तहत किसान की मृत्यु/विकलांगता की स्तिथि में होती है तो नॉमिनी वाले वयक्ति को 5 लाख रुपया की राशि प्रदान की जाएगी। और यदि अगर किसान पहले से ही प्रधान मंत्री जीवन बिमा योजना के अंतग्रत आवेदन कर चूका है तो केंद्र सरकार द्वारा उस किसान के परिवार को 2 लाख रुपए का प्रदान करेगी।

यूपी मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए योग्यता

  • आवेदक किसान और उसका परिवार उत्तर प्रदेश का नागरिक होना चाहिए।
  • मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसान उनके परिवार के मेंबर्स को कवर करेगी जिनकी उम्र 18 से 70 के बीच हिनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन पत्र कैसे जमा करें 2021

उत्तर प्रदेश के जो भी इच्छुक किसान इस योजना के अंतग्रत आवेदन पत्र को चाहते है तो उनको अपने जिले के कलेक्टर को एक ऑनलाइन आवेदन पत्र लिखना होगा। किसान को इस योजना के बारे में साड़ी जानकारी पता होनी चाहिए लिखित आवेदन पत्र निचे दी गयी तिथि और समय क होने चाहिए। आप निचे सारे पॉइंटो को ध्यानपूर्वक पढ़ें।

आवेदन करने की समय सीमा-और तिथि सिमा किसान और उनके सभी परिवार सदस्य सिमा के भीतर मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आवेदन कर सकते है|

  • जिला कलेक्टर 1 महीना या उससे भी अतिरिक्त समय ले सकते है।
  • आवेदक को आवेदन पत्र 45 दिन के अंदर जमा करना होगा।
  • यदि अगर आवेदक ने आवेदन पत्र को 70 दिनों के बाद जमा किया है तो सहायता के लिए कुछ नहीं किया जायेगा |
महत्वपूर्ण दस्तावेज़
  • आधार कार्ड
  • दिव्यांग का की स्थिति में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
  • उत्तराधिकार प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की छायाप्रति
  • मोबाइल नंबर
  • खतौनी की प्रमाणित पत्र
  • आयु का प्रमाण
  • निवास का प्रमाण
  • पोस्टमार्टम रिपोर्ट अथवा जहां पर पोस्टमार्टम संभव नहीं है वहां पर पंचनामा
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन करने का प्रोसेस
  • यदि अगर आप इस योजना के अंतग्रत आवेदन करना चाहते हैं और इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको निीचे दिए गए तरीके कपालं करना होगा।
  • आपको सबसे पहले आपको यहां दिए गए फॉर्म को डाउनलोड करना होगा।
  • अब आपको तहसील, जनपद, दुर्घटना का कारण आदि से जुड़ी जानकारी को दर्ज करनी होगी।
  • इसके बाद आपको अपने सभी आवश्यक दस्तावेज को इस फॉर्म से अटैच करने होंगे।
  • अब आपको यह फॉर्म संबंधित विभाग में जाकर जमा करना होगा।
  • आपको यह आवेदन पत्र डेढ़ महीने की अवधि के अंदर जमा करना होगा।
  • आवेदन करने की अवधि को किसी भी दशा में ढाई माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है।
  • इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।
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