हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन | Haryana Viklang Pension Yojana 2022 Application Form | विकलांग पेंशन योजना आवेदन फॉर्म | Viklang Pension Status | Viklang Pension List
नमश्कार दोस्तों। हरयाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के दवरा अपने राज्ये के विकलांग नागरिको की सहायता के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का निर्माण किया गया है। इससे पहले भी राज्य सरकार द्वारा राज्य के विकलांग नागरिको के लिए हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का निर्माण हुआ था मगर किसी वजह से इस योजना को बंद करना पड़ा राज्य सरकार को। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य के सभी विकलांग नागरिको को 1800 रूपए पेंशन की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में दी जायगी हर महीने।
आज हम आपको इस Haryana Viklang Pension Yojana 2023 योजना से जुड़ी पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। यदि आप भी इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो हमारे इस छोटे से लेख को अंत तक पढ़ें।
Table of Contents
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना 2023
जैसा की हमने आपको ऊपर लेख में बताया हरयाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा अपने राज्या के विकलांग नागरिको की आर्थिक रूप से सहायत के लिए Haryana Viklang Pension Yojana का निर्माण किया है। विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से राज्य की विकलांग नागरिको को 1800 रूपए प्रतिमाह राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये जायेंगे जिससे उनकी आर्थिक रूप से काफी सहायता हो जायगी। यदि हरयाणा के विकलांग नागरिक पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तोह उनको इस योजना में ऑनलाइन एव ऑफलाइन आवेदन करना होगा। हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का मुख्या उद्देश्य केवल राज्य के विकलांग नागरिको को आत्मनिर्भर बनाना है। यदि के बारे में और सूचना प्राप्त करना चाहते तो आगे पढ़िए।

Key Highlights Of Haryana Viklang Pension Yojana 2023
योजना का नाम | Haryana Viklang Pension Yojana 2023 |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री श्रे मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | हरयाणा के सभी विकलांग नागरिक |
उद्देश्य | विकलांग नागरिको की आर्थिक रूप से सहायता करना |
आवेदन प्रोसेस | ऑनलाइन एव ऑफलाइन |
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा अपने राज्ये के विकलांग नागरिको की आर्थिक सहायत के लिए निर्माण की गयी योजना हरयाणा विकलांग पेंशन योजना का केवल एक ही मुख्या उद्देश्य है विकलांग नागरिको को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक रूप से सहायता करना। इस योजना के तहत राज्ये के विकलांग नागरिको को 1800 रूपए प्रतिमाह प्रदान किये जायेनेग जिसके माध्यम से विकलांग नागरिको की बहुत सहायता हो जायगी। इस योजना में केवल 60% से 100% विकलांगता वाले नागरिको को ही लाभ प्रदान किया जायगा। यदि अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते है एव इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो हमारे लेख अंत तक पढ़िए।
Haryana Viklang Pension Yojana का लाभ किसको मिलेगा
अंधापन (Blind) | मानसिक बीमारी (mental illness) |
लो विज़न | मानसिक मंदता (Mental retardation) |
कष्ठ रोग (leprosy) | गतिशील विकलांगता (Dynamic Disability) |
कम सुनाई देना (Hearing Loss) | दुर्घटना विकलांगता (Accidental Disability) |
Haryana Viklang Pension Yojana 2023 के अंतग्रत ज़रूरी दस्तावेज़ / Documents
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है
- व्यक्ति के पास विकलांगता प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है।
- विकलांग योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास राशन कार्ड होना अवश्य है।
- आवेदक के पास आये प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है।
- व्यक्ति के पास अपनी वोटर आईडी होना अवश्य है।
- आवेदक का मोबाइल नंबर।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना को हरयाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा निर्माण किया गया है।
- हरयाणा विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से विकलांग नागरिको की आर्थिक रूप से सहायता की जायगी।
- इस योजना के तहत राज्य की सभी विकलांग नागरिको को 1800 रूपए प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे।
- हरयाणा विकलांग पेंशन योजना में केवल वही विकलांग नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं जिनकी विकलांगता 60% से लेकर 100% हो।
- इस योजना के तहत जिस व्यक्ति की विकलांगता 40% है या उससे काम है वो इस योजना में शामिल नहीं किया जायगा।
- हरयाणा विकलांग पेंशन योजना के माध्यम से राज्य की सभी विकलांग नागरीक आत्मनिर्भर बनेंगे।
Haryana Viklang Pension Yojana 2023 के पात्रता एव शर्ते
हरियाणा सरकार द्वारा इस विकलांग पेंशन योजना के अंतग्रत आवेदन के लिए कुछ पात्रता एव शर्ते रक्खी गयीं हैं।
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक हरयाणा का नागरिक होना ज़रूरी है।
- आवेदक हरयाणा के बहार से भी आवेदन कर सकता है परन्तु शर्त यह है की वह जहाँ रह रहा है उस जगह उसे 4 वर्ष से ज़्यादा रह रहा हो।
- विकलांग व्यक्ति की आये श्रम मज़दूरी से काम होनी चाहिए।
- आवेदक व्यकिती की विकलांगता 60% से 100% होनी चाहिए यदि उसको अगर लाभ उठाना है तो।
- आवेदक को डॉक्टर के द्वारा विकलांगता का विकलांग प्रमाण पत्र होना ज़रूरी है।
- राज्य सरकार द्वारा बताया गया है की जो भी नागरिक जिसकी विकलांगता 40% है। उसको इस योजना में शामिल नहीं किया जायगा।
हरियाणा विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करे
यदि आप Haryana Viklang Pension Yojana में आवेदन करना चाहते हैं तो निचे दिए गए तरीके का अवश्य पालन करे।
- इस योजना का आवेदन लोग ई डिश सेंटर या अटल सेवा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- आपको आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- हरयाणा विकलांग पेंशन योजना एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद ध्यानपूर्वक पढ़ के फॉर्म को भरें।
- फॉर्म भरने के बाद आवश्यक दस्तावेज़ को फ्रॉम में अपलोड करें।
- अब इस एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन सुबलित करदें।
- यदि आप योग्य हुए इस योजना का लाभ उठाने के लिए तो आपको सूचित करदिअ जायगा।
- Download – Haryana Handicapped Pension Form PDF

Haryana Viklang Pension Yojana 2023 List
आपके आवेदन करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। जिसकी सहायता से आप अपने आवेदन का ऑनलाइन स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। और इसके अलावा आप हरयाणा विकलांग पेंशन योजना लिस्ट में अपना नाम भी चेक कर सकते हैं। विकलांग पंशन तबतक आपके खाते में नहीं आएगी जबतक आपके आवेदन सम्बंधित विभाग के द्वारा अनुमति नहीं मिलेगी। जैसे ही सम्बंधित विभाग आपके फॉर्म को चेक कर लेगा और अगर आप योग्य हुए तो आपको पेंशन दे दी जायगी।
हरयाणा पेंशन योजना की लिस्ट को देखने एव डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
Haryana Viklaang Pension Yojana List
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